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18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं के लिए फार्म 6 एवं संशोधन के लिए फार्म 8 भरें

निवाड़ी, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं का फॉर्म 6 एवं किसी मतदाता को यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन कराना चाहता है तो फॉर्म 8 अधिक से अधिक संख्‍या में बीएलओ को लेना है।

फॉर्म 6 : 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिकों के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए यह फॉर्म उपयोग किया जाता है। इस फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न करने होते हैं।

फॉर्म 8 : यदि किसी मतदाता को अपने मतदाता सूची में दर्ज विवरण में कोई संशोधन या सुधार करना होता है, जैसे कि नाम, पता, फोटो आदि में बदलाव, तो इसके लिए फॉर्म 8 का उपयोग किया जाता है। इस फॉर्म के साथ भी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करने होते हैं जो संशोधन के लिए आवश्यक हैं।

बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) का काम इन फॉर्मों को इकट्ठा करना और आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंपना होता है। अधिक जानकारी और फॉर्म प्राप्त करने के लिए आप अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

 

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